उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य जाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म एवं खेल कूद आदि की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इन विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है।
ऑनलाइन और ऑफलाइन
आवेदन की स्थिति जानने के लिए सम्बंधित विद्यालय से संपर्क करें या पोर्टल पर मेरिट लिस्ट देखें।
आवेदन पत्र एवं संलग्न सम्बंधित विद्यालय में जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत विद्यालय के पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होता है और ऑफलाइन आवेदन पत्र की दशा में सम्बंधित अधीक्षक/ प्रधानाचार्य के कार्यालय को प्राप्त होता है।
प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय/ जिला समाज कल्याण अधिकारी सम्बंधित जनपद से संपर्क करें।
उत्तर प्रदेश के 57 जनपद में कुल 94 विद्यालय संचालित है, जिसमे 65-बालक तथा 29-बालिका विद्यालय है।
43 विद्यालय सी०बी०एस०ई० बोर्ड से एवं 51 विद्यालय यू०पी० बोर्ड से मान्यता प्राप्त है।