60 वर्ष के ऊपर ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, अथवा जो निर्धन हैं या निराश्रित हैं एवं उक्त आश्रमों में रहने के इच्छुक हैं उनको इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पी०पी०पी० माडल पर संचालित वृद्धाश्रम में प्रति वृद्ध संवासी हेतु निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन, व्यक्तिगत देखभाल की सामग्री की पूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है।
इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से पी०पी०पी० माडल पर संचालित वृद्धाश्रम में प्रति वृद्ध संवासी हेतु निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, औषधि, मनोरंजन, व्यक्तिगत देखभाल की सामग्री की पूर्ण सुविधा प्रदान की जाती है।
वरिष्ठ नागरिक की फोटो।
ऑनलाइन और ऑफलाइन।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदन की स्थिति जानने के लिए सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु ऑफलाइन आवेदन पत्र सम्बंधित वृद्धाश्रम पर जमा करना होगा।
आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त होता है।
लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी या वृद्धाश्रम संचालक/प्रबन्धक से सम्पर्क करना होगा।
नहीं, यह केवल 60 वर्ष के ऊपर ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिनके पास स्वयं के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, अथवा जो निर्धन हैं या निराश्रित के लिए है।
जी हाँ, लाभार्थी स्ववित्पोषित संवासी बन सकता है।