विभाग : समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्य/परिचय

ट्रासंजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों की पहचान कर उनको अधिकार दिलाना, जीविकोपार्जन सुनिश्चित करना एवं समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित कराना|


पात्रता
  • आयु– आयु की कोई बाध्यता नहीं है|
  • वर्ग- ट्रांसजेण्डर व्यक्ति किसी भी वर्ग का हो सकता है|
  • आय- किसी भी आय वर्ग का ट्रांसजेण्डर व्यक्ति|
  • मूल निवास- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए|

लाभ

भारत सरकार की SMILE योजनान्तर्गत लाभ प्रदान कराना


आवश्यकताएँ
  • ई-मेल आई०डी० और मोबाइल नम्बर|
  • आवास का प्रमाण-पत्र|
  • फोटो पहचान पत्र|
  • आवेदक पासपोर्ट साइज फोटो|
  • हस्ताक्षर या अंगूठे का छाप|
  • शपथ पत्र या चिकित्सा प्रमाण-पत्र|

आवेदन का मोड

ऑनलाइन|


वेबसाइट

https://transgender.dosje.gov.in


ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • चरण-1 पोर्टल पर ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर सहित आवेदक द्वारा पंजीकरण करना होगा।
  • चरण-2 पंजीकरण के उपरान्त पोर्टल पर “Login” कर “Apply for Transgender Certificate/Identity Card” पर क्लिक करने पर आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा, आवेदन पत्र में वांछित सूचनाएं भरकर “Save & Next” बटन पर क्लिक करें।
  • चरण-3 अगले चरण में एक पासपोर्ट साइज का फोटो एवं ट्रांसजेण्डर व्यक्ति होने का शपथ-पत्र एवं हस्ताक्षर अथवा अँगूठे की छाप Upload कर “Save & Next” बटन पर क्लिक करें।
  • चरण-4 Declaration form भरकर "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक कर "Final Submission" बटन पर क्लिक करें।
  • चरण-5 अगले चरण में स्क्रीन पर Final Submission हेतु एक Popup Box प्रदर्शित होगा, जिसमें “Submit Now” बटन पर क्लिक करने पर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

ट्रांसजेण्डर पोर्टल पर आवेदक द्वारा login कर “Application status” पर क्लिक कर आवेदन की स्थिति ज्ञात की जा सकती है।


आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

जिलाधिकारी के डैशबोर्ड पर Approval हेतु स्वतः प्रदर्शित होता है|


आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

आवेदन-पत्र का प्रिंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है|


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।