उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रदेश में 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म एवं खेल कूद आदि की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिये जाने व स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्रायें उपलब्ध न होने के दशा में अपरिहार्य परिस्थितियों में 70 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है।
ऑफलाइन।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यालय में जमा किया जायेगा।
आवेदन की स्थिति जानने के लिए सम्बंधित विद्यालय से संपर्क करें।
अधीक्षक/ प्रधानाचार्य,राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से संपर्क करें।
जी हाँ, यह केवल ऑफलाइन आवेदन हैं।