विभाग : जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्य/परिचय

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से जनजाति विकास विभाग द्वारा प्रदेश में 09 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म एवं खेल कूद आदि की व्यवस्था राज्य सरकार करती है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिये जाने व स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्रायें उपलब्ध न होने के दशा में अपरिहार्य परिस्थितियों में 70 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति 10 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्रों को प्रवेश दिये जाने की व्यवस्था है।


पात्रता
  • शैक्षणिक योग्यता- 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
  • लिंग– स्त्री०/पु०।
  • आयु- 10 से 12 वर्ष।
  • वर्ग- अनुसूचित जनजाति।
  • वार्षिक आय- ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/- और शहरी क्षेत्र में रु० 56460/-
  • मूल निवास- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष मानदण्ड-
    • कक्षा-6 के अतिरिक्त अन्य कक्षाओं में 70 छात्रों से कम संख्या होने पर प्रवेश परीक्षा के आधार पर बाहर से लिया जा सकेगा।
    • कक्षा-7, 8 व 9 में विद्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा के आधार पर तथा कक्षा-11 में रिक्त स्थानों पर कक्षा-10 के प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा।

लाभ
  • इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य जाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, आवासीय सुविधाएं, छात्रावास, यूनिफार्म, पाठ्य- पुस्तकें, स्टेश्नरी, दैनिक उपयोग की सामग्री, भोजन व नाश्ता आदि उपलब्ध कराया जाता है।
  • कक्षा 11 व 12 के छात्रों को नीट/जे०ई०ई० प्रवेश परीक्षा की तैयारी निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था।
  • कक्षा 12 के छात्रों हेतु सी०यू०ई०टी० (कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट) की तैयारी हेतु नि:शुल्क कोचिंग की व्यवस्था है।
  • ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रमों द्वारा छात्रों को ज्ञानवर्धन किया जाता है।
  • साइंस लैब /कंप्यूटर लैब /टैब लैब /लाइब्रेरी /मनोरंजन कक्ष /खेलकूद का मैदान /स्मार्ट क्लासेस /मेस सुविधाजनक क्लास रूम व आवासीय सुविधाओं से युक्त छात्रावास।

आवश्यकताएँ
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • जाति प्रमाण-पत्र।
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • आय प्रमाण-पत्र।
  • स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (यदि जिला परिवर्तित होगा तो जिला विद्यालय निरीक्षक के स्थान्तरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर अति)।
  • छात्र का फोटो।
  • माता-पिता/ अभिभावक की फोटो।
  • मोबाइल नंबर।
  • जिस कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन हो उससे पूर्व कक्षा का अंक प्रमाण पत्र (मार्क शीट)।
  • स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (सरकारी चिकित्सालय से फिटनेस प्रमाण पत्र)।

आवेदन का मोड

ऑफलाइन।


आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर प्रवेश हेतु इच्छुक विद्यालय में जमा किया जायेगा।


आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

आवेदन की स्थिति जानने के लिए सम्बंधित विद्यालय से संपर्क करें।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

अधीक्षक/ प्रधानाचार्य,राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से संपर्क करें।


पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या यह केवल ऑफलाइन आवेदन है ?

जी हाँ, यह केवल ऑफलाइन आवेदन हैं।