विभाग : जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्य/परिचय

योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को प्रोत्साहन स्वरूप निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।


पात्रता
  • शैक्षणिक योग्यता- कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत।
  • लिंग- स्त्री०।
  • वर्ग- अनुसूचित जनजाति।
  • मूल निवास- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

लाभ

कक्षा 9-10 में अध्ययनरत आवासीय एवं अनावासीय अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती है।


आवश्यकताएँ
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • जाति प्रमाण-पत्र

आवेदन का मोड

ऑफलाइन।


ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • चरण-1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर विद्यालय में जमा किया जायेगा।
  • चरण-2 आवेदक का प्रार्थना पत्र परीक्षणोपरान्त प्रधानाचार्य की संस्तुति सहित जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
  • चरण-3 जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पात्र आवेदक के प्रार्थना पत्र को अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी/ परियोजना अधिकारी जनजाति विकास के कार्यालय को अग्रसरित करेगें।

आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

जिला समाज कल्याण अधिकारी/ परियोजना अधिकारी जनजाति विकास के कार्यालय।


आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

जिला समाज कल्याण अधिकारी/ परियोजना अधिकारी जनजाति विकास के कार्यालय।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

जिला समाज कल्याण अधिकारी/परियोजना अधिकारी जनजाति विकास के कार्यालय।