विभाग : जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्य/परिचय

कक्षा 6, 9 व 11 की अनुसूचित जनजाति की वे छात्राएं जो विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों या अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से यूनीफार्म एवं बाइसिकिल योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करायी जाती है तथा यूनीफार्म हेतु धनराशि उनके खाते में हस्तान्तरित की जाती है।


पात्रता
  • शैक्षणिक योग्यता- कक्षा 5, 8 एवं 10 उत्तीर्ण हो।
  • लिंग- स्त्री०
  • वर्ग- अनुसूचित जनजाति।
  • मूल निवास- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष मानदण्ड- छात्राओं का चयन उनके कक्षा 5, 8 एवं 10 में प्राप्त शैक्षिक प्राप्तांक की मेरिट न्यूनतम 45 प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा तथा जो छात्राएं ग्रामीण क्षेत्र से अध्ययन करने आती है उन्हें वरियता दी जायेगी।

लाभ

इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 6, 9 व 11 की अनुसूचित जनजाति की वे छात्राएं जो विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों या अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से यूनीफार्म एवं बाइसिकिल प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल उपलब्ध करायी जाती है तथा यूनीफार्म हेतु धनराशि उनके खाते में हस्तान्तरित की जाती है।


आवश्यकताएँ
  • आवेदिका का आधार कार्ड|
  • जाति प्रमाण-पत्र|
  • विगत कक्षा की अंक तालिका|
  • निवास प्रमाण-पत्र|
  • बैंक स्टेटमेंट|

आवेदन का मोड

ऑफलाइन|


ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • चरण-1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर विद्यालय में जमा किया जायेगा।
  • चरण-2 आवेदक का प्रार्थना पत्र परीक्षणोपरान्त प्रधानाचार्य की संस्तुति सहित जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
  • चरण-3 जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पात्र आवेदक के प्रार्थना पत्र को अपनी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी/परियोजना अधिकारी जनजाति विकास के कार्यालय को अग्रसरित करेगें।

आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र भरकर विद्यालय में जमा किया जायेगा।


आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

जिला समाज कल्याण अधिकारी/परियोजना अधिकारी जनजाति विकास के कार्यालय।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

जिला समाज कल्याण अधिकारी/परियोजना अधिकारी जनजाति विकास के कार्यालय।