उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिको को आर्थिक मदद देना है। इस योजना में आवेदन करने वाले नागरिको को 1,000/-प्रतिमाह प्रति पेंशनर को दिया जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके, और वे अपना खर्च उठा सके। इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग नागरिको को ही दिया जाता है।
इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पात्र वृद्धजन को रू० 1,000 प्रति माह प्रति पेंशनर उपलब्ध कराया जायेगा।
ऑनलाइन
चरण-1
सबसे पहले आप राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की अधिकारिक वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/oldage_h.aspx को ब्राउज़र में खोले। और "ऑनलाइन आवेदन" पर क्लिक करें, पूछी गई व्यक्तिगत विवरण (आधार के अनुसार नाम,जन्म तिथि अंकित करें), बैंक का विवरण, आय का विवरण, वृद्धावस्था पेंशन का विवरण भरें।
चरण-2
फोटो (20 kb), आयु प्रमाण पत्र (200 kb) अपलोड करें, सभी विवरण सही भरने पर एवं सभी दस्तावेज अपलोड किए जाने पर आपको आपका पंजीकरण संख्या प्राप्त होगा। कृपया पंजीकरण संख्या के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
चरण-3
अपना स्कीम, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज कर "SEND OTP"बटन पर क्लिक करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें एवं कैप्चा कोड नीचे दिए गए बॉक्स में दर्ज कर लॉग इन बटन पर क्लिक करें।
चरण-4
बाएं हाथ पर दिए विकल्प "EDIT/LOCK APPLICATION FORM" पर क्लिक करें। यदि भरे हुए आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन हो तो वो संशोधन कर "UPDATE" बटन पे क्लिक करें, यदि कोई संशोधन नहीं है तो "FINAL SUBMIT" बटन पर क्लिक करें।
चरण-5
संशोधन कर अपडेट करने की स्थिति में एक "Pop-up" मैसेज आएगा। फाइनल लॉक करने पर, एक बार आप से कंफर्मेशन लेगा, एक बार आवेदक ने कंफर्म कर दिया तो उसके पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। आवेदन सबमिट होने की स्थिति में आवेदन का स्थिति में स्टेप-2, हरे रंग में टिक हो जाएगा।
चरण-6
तीसरे स्टेप में आवेदक अपने आधार कार्ड का सत्यापन करेगा, उसके लिए आधार कार्ड में अंकित उसका नाम, आधार नंबर एवं लिंग सही - सही भरना होगा जिसके लिए आपको अधिकतम 3 प्रयास मिलेगा।
चरण-7
आधार सत्यापन के लिए आपसे कंफर्मेशन लेगा, OK बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। आधार सत्यापन की स्थिति में मैसेज प्रदर्शित होगा। आधार सत्यापन होने की स्थिति में आवेदन का स्थिति में स्टेप 3, हरे रंग में टिक हो जाएगा और आपका आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित हो जाएगा।
अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप अपने आवेदक लॉग इन में क्लिक करें, अपना आवेदन से संबंधित विवरण दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
आवेदन पत्र एवं संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के उपरांत नगरीय क्षेत्र का आवेदन पत्र संबंधित उप-जिलाधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र का आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी के पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होता है।
समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर-14568 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं।
नोट: हेल्पलाइन नम्बर 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर) कार्यालय समयावधि में ही काम करेगा।
सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को पेंशन देती है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस) की शुरुआत साल 1995 में हुई थी. वृद्धावस्था पेंशन योजना का क्रियान्वयन केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा मिलकर किया जाता है।
इसमें लाभ पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जो रकम मिलती है उसमें कुछ हिस्सा केंद्र का और कुछ राज्य का होता है।
जी नहीं, एक ही व्यक्ति को विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन दोनों नहीं मिल सकती हैं।
जी नहीं, करदाता, पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं।