विभाग : समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्य/परिचय

इस योजना के अंतर्गत अगर उत्तर प्रदेश राज्य के किसी परिवार के "कमाऊ मुखिया" के अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा उस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में रु० 30,000/- एक मुश्त दिये जाते हैं। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के परिवारों को दिया जाता है।


पात्रता
  • उम्र- परिवार के "कमाऊ मुखिया" (महिला या पुरूष) की आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम।
  • लिंग– स्त्री०/पु०/ट्रांसजेण्डर।
  • वर्ग- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक।
  • वार्षिक आय- ग्रामीण क्षेत्र में रु० 46080/- और शहरी क्षेत्र में रु० 56460/-
  • मूल निवास- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • विशेष मानदण्ड-
    • परिवार के "कमाऊ मुखिया " (महिला या पुरूष) की मृत्यु हो जाने की दशा में
    • आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा

लाभ

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पात्र जन को आर्थिक सहायता धनराशि रू० 30,000/- एक मुश्त उपलब्ध कराया जायेगा।


आवश्यकताएं
  • जीवन साथी के मृत्यु का प्रमाण-पत्र (Death Certificate Verified from CRS Portal)।
  • आय प्रमाण-पत्र(तहसील द्वारा निर्गत)।
  • आधार सीडेड बैंक खाता विवरण आइ०एफ० एस०सी० कोड सहित।
  • वोटर आई0डी0 कार्ड।
  • राशन कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • फोटोग्राफ।
  • फोटो/अंगूठे का निशान (स्कैन कॉपी)।
  • मोबाइल नंबर।

आवेदन का मोड

ऑनलाइन।


वेबसाइट

https://nfbs.upsdc.gov.in


ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • चरण-1

    सबसे पहले आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की अधिकारिक वेबसाइट
    https://nfbs.upsdc.gov.in/ को ब्राउज़र में खोले और आवेदन बटन पर क्लिक करें।

  • चरण-2

    अब सबसे पहले अपना जनपद, निवासी ,तहसील, ग्राम आदि विवरण भरें, उसके बाद आवेदक को अपना आधार वेरिफिकेशन हेतु आधार पर दर्ज नाम, लिंग, जन्मतिथि, श्रेणी, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड भर कर सबमिट करें।

    नोट: आवेदक का विवरण आदि आधार से नहीं सत्यापित हुई तो पंजीकरण पूर्ण नहीं होगा। अतः अपने आधार के विवरण से मिलान करते हुए ही फॉर्म को भरें।

  • अब अपना वैलिड आधार नंबर (Valid Aadhaar Number) और कैप्चा कोड भर कर आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Demographic Authentication) करवाने के लिए “VERIFY AADHAAR AND SUBMIT FOR REGISTRATION” बटन पर क्लिक करें।

  • चरण-4

    आधार से आपके द्वारा भरा गया नाम एवं अन्य विवरण के सत्यापन के बाद आपको CONFIRMATION MESSAGE मिलेगा। अब OTP बेस्ड सत्यापन के लिए “VERIFY AADHAAR (ओटीपी बेस्ड)” बटन पर क्लिक करें, आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) एवं कैप्चा कोड को भरकर “VERIFY AADHAAR & SUBMIT APPLICATION FORM” बटन पर क्लिक करें। नोट: आपके मोबाइल पर प्राप्त OTP 3 मिनट के लिए ही वैलिड (Valid) रहेगा।

  • चरण-5

    आधार वेरिफिकेशन के बाद आपको पंजीकरण संख्या मिल जाएगी साथ ही आपके मोबाइल पर SMS भी जाएगा, इसे नोट कर ले एवं इसका प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं।

  • चरण-6

    फाइनल लॉक करने के लिए “फाइनल लॉक एप्लीकेशन फॉर्म” पर क्लिक करें एवं फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। फाइनल लोक के बाद फॉर्म प्रिंट निकाल सकते हैं।

    नोट : फाइनल लॉक के बाद विवरण में आप बदलाव नहीं कर पाएंगे, अतः पूरी तरह से चेक करने के बाद ही फाइनल लॉक करें।

  • चरण-7

    आधार सत्यापन के लिए आपसे कंफर्मेशन लेगा, OK बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। आधार सत्यापन की स्थिति में मैसेज प्रदर्शित होगा। आधार सत्यापन होने की स्थिति में आवेदन का स्थिति में स्टेप 3, हरे रंग में टिक हो जाएगा और आपका आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित हो जाएगा।


आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

आवेदन की स्थिति जानने के लिए अपने “आवेदक लॉग इन” के लिंक पर क्लिक करें, अपना रजिस्ट्रेशन संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर भरें, आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP और कैप्चा कोड भर कर लॉग इन बटन पर क्लिक करें, क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति प्रदर्शित होगी।


आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

आवेदन पत्र एवं संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है।


आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित होता है।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर-14568 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं।

नोट: हेल्पलाइन नम्बर 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर) कार्यालय समयावधि में ही काम करेगा।


पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या यह योजना सभी के लिए है ?

नहीं, यह केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों के लिए है।

यदि मैं जीवित हूँ तो क्या मैं यह लाभ पाने का पात्र हूँ ?

नहीं, यह एक मृत्यु राहत लाभ है, यह केवल कमाने वाले और उनके आश्रितों की मृत्यु पर ही लागू हो सकता है।

कौन आवेदन कर सकता है ?

गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण पत्र रखने वाला परिवार इसके लिए आवेदन कर सकता है।

आयु मानदंड क्या है ?

परिवार के "कमाऊ मुखिया " (महिला या पुरूष) की मृत्यु होने के समय मृतक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने की दशा में एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।