विभाग : समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्य/परिचय

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा/तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी युगल के विवाह पर प्रदेश सरकार कुल रु० 51,000/- धनराशि व्यय की जाती है।


पात्रता
  • उम्र- आवेदक कन्या/ महिला की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक की होनी चाहिए
  • वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य/ अल्पसंख्यक
  • आय-परिवार की वार्षिक आय रु० 2 लाख तक होनी चाहिए
  • मूल निवास-आवेदिका को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
  • विशेष मानदण्ड-
    • इस योजना का लाभ उन्हीं कन्याओं को दिया जाएगा,जिनका विवाह तय हो गया है व पूर्व में विवाह नहीं किया है
    • वह महिलाएं जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया है वह भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है
    • विधवा महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र है

लाभ

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल रु० 51,000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-

  • जिसमें से रु० 35,000.00 कन्या के बैंक खाते में अन्तरित किए जाते हैं|
  • रु० 10,000.00 के वैवाहिक उपहार वर-वधू को विवाह के समय उपलब्ध करवाई जाती है।
  • रु० 6,000.00 विवाह के समारोहपूर्वक आयोजन जैसे- बिजली, पानी, पण्डाल, भोजन आदि की व्यवस्था पर खर्च किए जाते हैं|

आवश्यकताएँ
  • आधार कार्ड (वर व वधू)
  • कन्या के परिवार का आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की दशा में)
  • वर-वधू की फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण

आवेदन का मोड

ऑनलाइन


वेबसाइट

https://cmsvy.upsdc.gov.in


आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया-

  • चरण-1 सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कीआधिकारिक वेबसाइट
    https://cmsvy.upsdc.gov.in/index.php पर जाना है

  • चरण-2 इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा, वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन करें” के तहत लिंक पर क्लिक करें एवं ई-केवाईसी के लिए वर वधू का आधार कार्ड संख्या व जन्मतिथि भरकर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ०टी०पी० दर्ज कर व कैप्चा कोड भरकर आधार प्रमाणीकरण करें।

  • चरण-3 अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म में आपको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और "SUBMIT"बटन पर क्लिक करें।


आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट के होमपेज पर आवेदन पत्र की स्थिति के लिंक पर क्लिक करें, इस पेज पर अपना पंजीकरण संख्या एवं कैप्चा कोड दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं|


आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहां जाता है?

आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉग इन पर जाता है|


आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहां जमा करना होता है?

आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होता है|


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा?

  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को खंड विकास अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करना होगा
  • नगर क्षेत्र के आवेदकों को आवेदन संबंधित नगर निकायों से सम्पर्क करना होगा

समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर-14568 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं।

नोट: हेल्पलाइन नम्बर 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर) कार्यालय समयावधि में ही काम करेगा।


पूछे जाने वाले प्रश्न

लाभार्थियों को कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा ?

रु० 51,000/-

अगर बेटी गोद ली है तो कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है ?

यदि बेटी को गोद लिया गया है तो उससे संबंधित अभिलेख यथा गोदनामा आदि प्रस्तुत करने पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।