उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह तथा विधवा/तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह में सहायता करने के लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी युगल के विवाह पर प्रदेश सरकार कुल रु० 51,000/- धनराशि व्यय की जाती है।
इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल रु० 51,000.00 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है-
ऑनलाइन
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया-
चरण-1 सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कीआधिकारिक वेबसाइट
https://cmsvy.upsdc.gov.in/index.php पर जाना है
चरण-2 इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज खुलकर आ जाएगा, वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन करें” के तहत लिंक पर क्लिक करें एवं ई-केवाईसी के लिए वर वधू का आधार कार्ड संख्या व जन्मतिथि भरकर पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओ०टी०पी० दर्ज कर व कैप्चा कोड भरकर आधार प्रमाणीकरण करें।
चरण-3 अब आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म में आपको आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, वार्षिक आय का विवरण एवं बैंक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करें और "SUBMIT"बटन पर क्लिक करें।
आवेदन की स्थिति जानने के लिए वेबसाइट के होमपेज पर आवेदन पत्र की स्थिति के लिंक पर क्लिक करें, इस पेज पर अपना पंजीकरण संख्या एवं कैप्चा कोड दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं|
आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉग इन पर जाता है|
आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होता है|
समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर-14568 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं।
नोट: हेल्पलाइन नम्बर 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर) कार्यालय समयावधि में ही काम करेगा।
रु० 51,000/-
यदि बेटी को गोद लिया गया है तो उससे संबंधित अभिलेख यथा गोदनामा आदि प्रस्तुत करने पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।