उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याण कारी योजना है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रो के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। यह योजना 2008 में प्रारम्भ की गई थी।
इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शैक्षणिक व्ययों के लिए पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है । छात्रवृत्ति की धनराशि शिक्षा के पाठ्यक्रम स्तर और छात्र के वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता हैं ।
ऑनलाइन ।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप अपने आवेदक लॉग इन में क्लिक करें, अपना आवेदन से संबधित विवरण दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
आवेदन फॉर्म सबमिट करें और तीन दिन बाद PDF डाउनलोड करके फाइनल प्रिंट सहित अन्य समस्त अभिलेख सम्बन्धित संस्थान में जमा करें।
आवेदन फॉर्म सबमिट करें और तीन दिन बाद PDF डाउनलोड करके फाइनल प्रिंट सहित अन्य समस्त अभिलेख सम्बन्धित संस्थान में जमा करें।ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद सम्बन्धित शिक्षण संस्था पर अग्रसारित होता हैं तथा अग्रेतर चरणों में सत्यापन हेतु कार्यवाही की जाती है।
समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर-14568 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं।
नोट: हेल्पलाइन नम्बर 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर) कार्यालय समयावधि में ही काम करेगा।
उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना उन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं । अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए पूर्वदशम हेतु केवल शैक्षणिक भत्ता एवं दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्कप्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है ।
प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदण्ड भिन्न हैं । यद्यपि सभी छात्रवृत्तियों के लिए सामान्य मानदण्ड उन छात्रों के लिए लागू हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं । ये छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए लागू हैं । जहाँ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए हैं, वहीं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 तथा अन्य उच्चतर कक्षा के छात्रों के लिए है । प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए विस्तृत पात्रता मानदण्ड प्राप्त करने के लिए नियमावली के बिन्दु ‘अर्हता’ अनुभाग देखें ।
राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के लिए छात्र के पाठ्यक्रम और वर्ग के आधार पर अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है ।
हाँ, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एस0सी0/एस0टी0 सामान्य वर्ग छात्र राज्य के बाहर शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिणक संस्थाओं में अध्ययनरत की स्थिति में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं । आवेदन करने से पहले छात्रवृत्ति के पात्रता मानदण्ड देखें ।
पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु प्रदेश के विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
दशमोत्तर (केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से उत्तीर्ण) के बाद की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं ।