विभाग : समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्य/परिचय

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना प्रदेश सरकार द्वारा संचालित एक कल्याण कारी योजना है जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रो के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि वह अपनी शिक्षा जारी रख सके। यह योजना 2008 में प्रारम्भ की गई थी।


योजना के उपखण्ड

  1. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अन्य हेतु पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना।
  2. उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना।
  3. उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना।
  4. उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना।


पात्रता
  • शैक्षणिक योग्यता- छात्र/छात्रा के पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता–
    • पूर्वदशम - कक्षा 8 उत्तीर्ण होना अनिवार्य
    • दशमोत्तर - हाईस्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य
  • लिंग- स्त्री/पुरुष/ट्रान्सजेण्डर
  • आयु-
    • पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु 01 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु 12 वर्ष से कम तथा 20 वर्ष से अधिक होने पर छात्रवृत्ति योजना हेतु अपात्र।
    • दशमोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निजी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों में पाठयक्रम में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं की 01 जुलाई को अधिकतम आयु 40 वर्ष । रिसर्च एवं डाक्टरेट लेवल के पाठ्यक्रम में उक्त नियम प्रभावी नहीं।
  • वर्ग- अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग ।
  • आय-
    1- पूर्वदशम के अभ्यर्थी हेतु परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.50 लाख ।
    2- दशमोत्तर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी हेतु परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.50 लाख तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हेतु परिवार की वार्षिक आय अधिकतम रु0 2.00 लाख ।
  • मूल निवास- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
  • विशेष मानदंड केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता व सम्बद्धता प्राप्त शिक्षण संस्थान/पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थी।
  • छात्र-छात्राएँ निम्नलिखित श्रेणी में आवेदन कर सकते है:
    • अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति ( कक्षा 9-10 )
    • पूर्वदशम (कक्षा 9-10)
    • इन्टरमीडिएट (कक्षा 11-12)
    • इन्टरमीडिएट के अलावा अन्य उच्चतर कक्षा
    • प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षा (राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानो में)

लाभ

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और अन्य शैक्षणिक व्ययों के लिए पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है । छात्रवृत्ति की धनराशि शिक्षा के पाठ्यक्रम स्तर और छात्र के वर्ग के आधार पर निर्धारित किया जाता हैं ।


छात्रवृत्ति आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख एवं कार्यवाही
    • आवेदक द्वारा निजी सूचनाओं को डिजीलाकर/ आधार के माध्यम से आटो फेच किया जाना।
    • आधार एवं मोबाइल नंबर का सत्यापन।
    • आधार सीडेड/एन0पी0सी0आई0 से बैंक खाता में मैप्ड किया जाना।
      • आवेदक का आधार कार्ड ।
      • जाति प्रमाण पत्र ।
      • निवास प्रमाण पत्र ।
      • माता-पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र ।
      • बैंक की पासबुक और बैंक की जानकारी ।
      • छात्र के पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/हाईस्कूल का अंक पत्र ।
      • शुल्क रसीद ।
      • आवेदक का आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ई मेल आई0डी0 ।

आवेदन का मोड

ऑनलाइन ।


वेबसाइट

https://scholarship.up.gov.in


आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • चरण-1 उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://scholarship.up.gov.in पर जायें, छात्रवृत्ति का प्रकार एवं वर्ग का चयन करे जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं । सभी अनिवार्य विवरण अंकित करें और पंजीकरण करने हेतु सबमिट बटन पर क्लिक करें । (भविष्य में संदर्भ हेतु पंजीकरण स्लिप का प्रिंट लें। )
    नोटः ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार छात्रों को निर्धारित समय अवधि में ही अपना आवेदन जमा करना होगा।
  • चरण-2 आवेदन फार्म भरने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश से सम्बन्धित पृष्ठ खुलेगा । निर्देशो को ध्यान से पढ़ें, पृष्ठ के अंत में दिये गये बाक्स पर टिक करें और प्रोसीड बटन दबायें।
  • चरण-3 आवेदन फॉर्म सबमिट करें और तीन दिन बाद PDF डाउनलोड करके फाइनल प्रिंट सहित अन्य समस्त अभिलेख सम्बन्धित संस्थान में जमा कराते हुए अग्रसारित कराएं।

आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप अपने आवेदक लॉग इन में क्लिक करें, अपना आवेदन से संबधित विवरण दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।


आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहाँ जमा करना होता हैं ?

आवेदन फॉर्म सबमिट करें और तीन दिन बाद PDF डाउनलोड करके फाइनल प्रिंट सहित अन्य समस्त अभिलेख सम्बन्धित संस्थान में जमा करें।


आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहाँ जाता हैं ?

आवेदन फॉर्म सबमिट करें और तीन दिन बाद PDF डाउनलोड करके फाइनल प्रिंट सहित अन्य समस्त अभिलेख सम्बन्धित संस्थान में जमा करें।ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद सम्बन्धित शिक्षण संस्था पर अग्रसारित होता हैं तथा अग्रेतर चरणों में सत्यापन हेतु कार्यवाही की जाती है।


लाभ प्राप्त करने के लिए किससे सम्पर्क करना होगा ?

समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर-14568 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं।

नोट: हेल्पलाइन नम्बर 9:30 AM to 06:00 PM- सोमवार से शनिवार (सार्वजानिक अवकाश को छोड़ कर) कार्यालय समयावधि में ही काम करेगा।


पूछे जाने वाले प्रश्न

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना क्या है ?

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना उन छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं । अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए पूर्वदशम हेतु केवल शैक्षणिक भत्ता एवं दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्कप्रतिपूर्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान की जाती है ।

उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना के लिए कौन पात्र हैं ?

प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदण्ड भिन्न हैं । यद्यपि सभी छात्रवृत्तियों के लिए सामान्य मानदण्ड उन छात्रों के लिए लागू हैं, जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं । ये छात्रवृत्तियाँ अनुसूचित जाति/जनजाति तथा सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए लागू हैं । जहाँ प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए हैं, वहीं पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11-12 तथा अन्य उच्चतर कक्षा के छात्रों के लिए है । प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए विस्तृत पात्रता मानदण्ड प्राप्त करने के लिए नियमावली के बिन्दु ‘अर्हता’ अनुभाग देखें ।

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रुप में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती हैं ?

राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति के लिए छात्र के पाठ्यक्रम और वर्ग के आधार पर अलग-अलग धनराशि निर्धारित की गई है ।

यदि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी कोई छात्र राज्य से बाहर अध्ययन कर रहा है तो क्या वह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकता हैं ?

हाँ, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एस0सी0/एस0टी0 सामान्य वर्ग छात्र राज्य के बाहर शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शैक्षिणक संस्थाओं में अध्ययनरत की स्थिति में छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं । आवेदन करने से पहले छात्रवृत्ति के पात्रता मानदण्ड देखें ।

क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति केवल यूपी बोर्ड के छात्र के लिए हैं ?

पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु प्रदेश के विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
दशमोत्तर (केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से उत्तीर्ण) के बाद की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं ।