विभाग : समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश
योजना का उद्देश्य/परिचय

छात्र/छात्राएं जो अपने घरों से दूर रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उनकी आवासीय समस्याओं को दूर करने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास निर्माण/संचालन का कार्य किया जाता है। इन छात्रावासों में छात्रों को निःशुल्क आवास, फर्नीचर, खेलकूद सामग्री और बिजली प्रदान की जाती है।


पात्रता
  • शैक्षणिक योग्यता- स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले दिवा छात्र/छात्राएं
  • लिंग- स्त्री०/पु०
  • अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/सामान्य।
  • मूल निवास- लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

लाभ
  • छात्र-छात्राओं को सुरक्षित आवासीय सुविधा प्रदान कराना।
  • धनाभाव के कारण सुदूर स्थित प्रशिक्षण संस्थानों में जहां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, में छात्राएं प्रवेश लेकर छात्रावासीय सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यकताएँ
  • शैक्षिक संस्था में प्रवेश से सम्बंधित अभिलेख।
  • आवेदक का आधार कार्ड।
  • जाति प्रमाण- पत्र।
  • निवास प्रमाण- पत्र।
  • आय प्रमाण- पत्र।
  • फोटो-ग्राफ।

आवेदन का मोड

ऑफलाइन


ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
  • चरण-1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र संबंधित छात्रावास के अधीक्षक से प्राप्त करें।
  • चरण-2 आवेदन पत्र को भरकर संबंधित छात्रावास के कार्यालय में जमा करें।
  • चरण-3 छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रों का चयन जिला स्तर पर गठित कमेटी के माध्यम से किया जाता है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

छात्रावासों में कुल कितनी क्षमता है?

छात्रावासों में कुल क्षमता का 70% अनुसूचित जाति/जनजाति 20% पिछड़ी जाति व 10% सामान्य वर्ग के छात्रों का प्रवेश लिया जाता है।